यौन उत्पीड़न विरोधी नीति
आईआईटी जोधपुर ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना संख्या आईआईटीजे/एडमिन/2019-20/153 दिनांक 23 नवंबर 2019 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:
- संस्थान के विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न के संबंध में संस्थान में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;
- समय-समय पर संस्थान को उन उपायों की सिफारिश करना जो परिसर में सभी व्यक्तियों की गरिमा को प्रभावित करने वाले यौन उत्पीड़न और कृत्यों को रोकने के लिए किए जाने चाहिए;
- ऐसे अन्य मामलों और मुद्दों से निपटना जिन्हें किसी व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करने वाले यौन उत्पीड़न से जुड़ा माना जा सकता है; और
- यौन उत्पीड़न के मामलों में संस्थान को समय-समय पर सलाह देना, और संस्थान से जुड़े सभी लोगों की गरिमा को बनाए रखना।